नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नॉर्थ दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) के अनुसार, 4 नवंबर से 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, जबकि 7 और 8 नवंबर को इन्हें जलाया जा सकेगा। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन करने की अपील की है।

पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गाइडलाइंस 

दरअसल,  दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया है। जिसमें कहा गया कि देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ़ QR कोड वाले सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके लिए पटाखों के डिब्बों पर QR कोड होने से खरीदार उनके सर्टिफिकेशन और बैच नंबर को वेरिफाई कर सकेंगे। इसके साथ ही इन ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर को ही होगी।

QR कोड के साथ सिर्फ 4, 5 और 6 नवंबर को खरीद सकते हैं ग्रीन पटाखे

इस संदर्भ में चर्चा करते हुए नॉर्थ दिल्ली की DCP निहारिका भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी करते हुए, सिर्फ़ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त है, और उनमें भी सिर्फ़ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बॉक्स पर एक QR कोड होना चाहिए ताकि आप सर्टिफ़िकेशन और बैच नंबर देख सकें। इसके अलावा, बेचने का समय सिर्फ़ 4, 5 और 6 नवंबर के लिए तय किया गया है। ग्रीन पटाखे सिर्फ़ इन्हीं दिनों बेचे जा सकेंगे।

केवल 7 और 8 नवंबर को ही इन पटाखों को फोड़ने की मिली इजाज़त 

इस विषय पर बात करते हुए  DCP निहारिका भट्ट ने कहा कि इन पटखों को सिर्फ़ 7 और 8 नवंबर को ही फोड़ने की इजाज़त है, और उसमें भी सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक का समय तय किया गया है। सिर्फ़ इन्हीं दिनों और इन्हीं समय पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवाली से पहले कुछ समय के लिए दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने, बेचने और फोड़ने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने 4 से 6 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने की इजाज़त दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 9 नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लगाया जाए।