भोपाल। कतिपय मीडिया संस्थानों द्वारा चलाई जा रही खबर "कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को कोर्ट से तगड़ा झटका- मानहानि मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगाया जुर्माना’’ पूर्णतः भ्रामक व निराधार है।

आज दिनांक 20.08.2026 को प्रकरण की एमपी-एमएलए कोर्ट, भोपाल पेषी थी। प्रकरण में परिवादी के गवाह द्वारा विगत पेशी दिनांक 26.07.2025 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने मुख्य कथन दर्ज कराये गये थे। इसके उपरांत गवाह के प्रतिपरीक्षण के लिये कोर्ट द्वारा पेशी लगाई गई थी। गवाह विगत कई पेशियों से कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। आज अचानक कोर्ट में गवाह आ जाने और दिग्विजय सिंह जी के अधिवक्ता अन्य केस में व्यस्त होने के कारण आज गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सका, जिस पर कोर्ट ने गवाह को आने-जाने के खर्चे के तौर पर संबंधित वकील से 1000 देने (कॉस्ट) की बात कही।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर जुर्माने की खबर पूरी तरह झूठी तथा भ्रामक है। भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वकील शिशुपाल सिंह राजपूत ने कहा कि हम ऐसी भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि तथ्यहीन खबरों को प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि अवश्य करें। अन्यथा भ्रामक खबर प्रसारित करने वाले स्वयं कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे।

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Written By: एम अतहर उद्दीन मुन्ने भारती