UPTET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के नतीजों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को परीक्षा के मूल्यांकन से दो विवादित सवालों को हटाने का निर्देश दिया है। इन दोनों सवालों के लिए आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्पों को सही माना गया था। कोर्ट ने कहा है कि दोनों सवालों को मूल्यांकन से हटाकर अभ्यर्थियों के अंक दोबारा निर्धारित किए जाएं।
विजय सोनकर समेत चार अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका
यह आदेश जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने UPTET 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
उनका कहना था कि जब आयोग ने दोनों सवालों के दो-दो विकल्प सही माने हैं, तो इनके आधार पर अभ्यर्थियों के बीच अंकों का अंतर करना उचित नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आयोग को याचिकाकर्ताओं के अंकों की दोबारा गणना करने और उनके परिणाम व स्कोरकार्ड में जरूरी संशोधन करने का निर्देश दिया।
सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस फैसले का फायदा केवल याचिका दाखिल करने वाले चार अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग को उन सभी उम्मीदवारों को इसका लाभ देना होगा, जो समान स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि अभ्यर्थियों को राहत पाने के लिए अलग से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी, यदि वे इस आदेश के दायरे में आते हैं।
क्या था पूरा विवाद?
दरअसल, UPTET 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो सवालों के लिए आयोग ने एक के बजाय दो-दो विकल्पों को सही माना था। मूल्यांकन के दौरान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक मिले, जिन्होंने इन स्वीकार किए गए विकल्पों में से कोई एक चुना था। इसी व्यवस्था को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि दोनों विवादित सवालों को मूल्यांकन से पूरी तरह हटा दिया जाए और उसी आधार पर परिणाम तैयार किया जाए।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग को दोनों सवाल हटाकर संबंधित अभ्यर्थियों के अंक दोबारा निर्धारित करने होंगे। इससे प्रभावित उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड और परिणाम में बदलाव हो सकता है। हालांकि, संशोधित परिणाम जारी करने की तारीख को लेकर आयोग की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा
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