उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। इस फैसले से पिता-पुत्र को कानूनी राहत मिली है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के कथित तौर पर दो पैन कार्ड बनवाने और उनका इस्तेमाल करने से जुड़ा है। आरोप है कि अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए गए थे। इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी।
मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों को राहत मिली है।
रामपुर जेल में सजा काट रहे आजम खान
आपको बता दें, कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम के पास दो पैन कार्ड होने के मामले में, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने नवंबर 2025 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, दोनों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50,000-50,000 रुपये के जुर्माने लगाया था।
दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं। MP-MLA सेशन कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं।
पहले भी चर्चा में रहा है मामला
आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा होती रही है। अब पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट के फैसले ने इस प्रकरण को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ मामले में दोषमुक्त होना नहीं है। मुकदमे की आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के अंतिम फैसले का महत्व बना रहेगा।
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