पटना में चर्चित शिक्षक फैसल खान (Faisal Khan) (खान सर) को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। खान सर के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही थी।

कोर्ट ने दी प्रोटेक्शन जमानत

खान सर के वकील के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन जमानत प्रदान की है, जिससे उन्हें अस्थायी कानूनी सुरक्षा मिली है। साथ ही कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है। पुलिस द्वारा केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद खान सर की ओर से रोशन आनंद (Roshan Anand) और उनके संस्थान पर आरोप लगाए गए थे। दूसरी ओर, रौशन आनंद के पक्ष से जारी एक वीडियो में खान सर पर जानलेवा हमले की साजिश रचने और फायरिंग करवाने के आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर Kadamkuan Police Station में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

दो सुरक्षा गार्डों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस जांच के दौरान खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने गोली चलाने की बात स्वीकार की है। वहीं रौशन आनंद और उनके दो सहयोगी भी इस मामले में जेल में बंद हैं।

 

 

Written By Toshi Shah