PM Modi News: हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram पर पीएम मोदी से जुड़े आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड वीडियो व तस्वीरें प्रसारित किए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।
Meta के इंडिया हेड के खिलाफ 2 मामले दर्ज
पुलिस ने Meta के इंडिया हेड और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों और वीडियो को डिजिटल तरीके से बदलकर आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रामक रूप में पेश किया गया।
पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू
पुलिस ने मामले दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर शेयर किए गए कई वीडियो और पोस्ट या तो डिलीट किए जा चुके हैं या फिर भारत में उन्हें देखा नहीं जा रहा है।
पहली शिकायत में क्या है आरोप?
पहला मामला 29 वर्षीय कारोबारी एस. अरविंद रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक, वह Instagram ब्राउज कर रहे थे, तभी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले हुए वीडियो और तस्वीरें दिखाई दीं।
शिकायतकर्ता का बयान
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन विजुअल्स में प्रधानमंत्री मोदी को अश्लील, अपमानजनक और गुमराह करने वाले तरीके से दिखाया गया था। शिकायत में धर्मेंद्र प्रधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने वाले कथित मॉर्फ्ड विजुअल्स का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक कथित एडिटेड तस्वीर भी सामने आने की बात कही गई है।
शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि इस तरह की सामग्री डिजिटल एडिटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई हो सकती है और सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रसारित की गई।
भ्रामक कंटेंट से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा?
शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के मॉर्फ्ड और भ्रामक कंटेंट से लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इसके अलावा गलत सूचना फैलने, सार्वजनिक शालीनता प्रभावित होने और सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस तरह की सामग्री अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव या दुश्मनी बढ़ाने और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित करने का कारण भी बन सकती है।
दूसरी शिकायत में Facebook और Instagram अकाउंट्स पर सवाल
दूसरा मामला तेलंगाना बीजेपी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया CC सदस्य टी. साईकिरण गौड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय उन्हें Facebook और Instagram पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक रील्स और मॉर्फ की गई तस्वीरें मिलीं।
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साईकिरण गौड़ ने पुलिस से उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने की मांग की है, जिन पर कथित तौर पर ऐसा कंटेंट प्रकाशित किया जा रहा है, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इन मामलों में Information Technology Act की धारा 66-C और 67 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) और 336(4) के तहत केस दर्ज किया है।
धारा 66-C पहचान की चोरी से संबंधित है, जबकि धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से जुड़ी है। वहीं BNS की संबंधित धाराओं के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कथित बयानों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
डिलीट किए गए कंटेंट की भी होगी जांच
पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर पोस्ट किए गए अधिकांश वीडियो या तो डिलीट किए जा चुके हैं या भारत में उनकी उपलब्धता प्रतिबंधित है। ऐसे में साइबर क्राइम टीम पोस्ट, अकाउंट्स और डिजिटल गतिविधियों से जुड़े उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।
मामले की जांच जारी
फिलहाल दोनों मामलों में जांच जारी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित मॉर्फ्ड कंटेंट किसने तैयार किया, किन अकाउंट्स से उसे प्रसारित किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके प्रसार को लेकर जिम्मेदारी किसकी बनती है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी।
Written By: Geeta Sharma