West Bengal News: पश्चिम बंगाल से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई। जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल,कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसी मामले में अब दुर्गापुर में कोर्ट ने 5 साल बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 सितंबर 2021 की थी। राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक बिप्लब परिदा अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके में एक किराए के घर पर रहता था। बिप्लब का घर ओडिशा में जबकि इप्सा का मायका कटक में था। दोनों की शादी 2019 में हुई थी। हालांकि शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद होता रहता था। घटना वाली रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी।

पति ने किया था आत्मसमर्पण

पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद कांक्सा थाने में आत्मसमर्पण करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के फर्श से इप्सा का शव बरामद किया। लंबी जांच, गवाहों और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सरकारी वकील श्राबणी सरकार ने बताया कि मामले की सुनवाई 6 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी।

Written By: Geeta Sharma