अगर आप भी शॉपिंग के दौरान कैरी बैग के लिए अलग से पैसे देते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। हरियाणा की कंज्यूमर कोर्ट ने एक ग्राहक से कैरी बैग के 30 रुपये वसूलने के मामले में फैशन ब्रांड रेड टेप को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कंपनी को सिर्फ पैसे वापस करने का नहीं, बल्कि ग्राहक को 26 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला 31 अगस्त 2025 का है। गुरुग्राम स्थित रेड टेप के शोरूम में एक ग्राहक ने 4,713 रुपये की खरीदारी की थी। सामान ले जाने के लिए शोरूम ने उससे तीन कैरी बैग के बदले 30 रुपये अतिरिक्त वसूले। ग्राहक ने इसका विरोध करते हुए मुफ्त बैग देने की मांग की, लेकिन शोरूम ने उसकी बात नहीं मानी।

इसके बाद ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने शिकायत में कहा कि जब कोई व्यक्ति दुकान से सामान खरीदता है, तो उसे सामान ले जाने की सुविधा देना दुकानदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के नाम पर नियमित रूप से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते। कोर्ट ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना।

अदालत ने रेड टेप को 30 रुपये वापस करने का आदेश दिया, साथ ही 31 अगस्त 2025 से भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज देने को कहा। इसके अलावा ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए 15 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया।

इस तरह कंपनी को कुल 26 हजार रुपये का भुगतान करना होगा और कोर्ट के आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा।

Written by Rozi Sinha