नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ‘Jio’ ट्रेडमार्क का कथित तौर पर अनधिकृत इस्तेमाल करने वाली 126 वेबसाइटों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य कंपनी के ट्रेडमार्क अधिकारों की रक्षा करना और Jio के नाम का कथित दुरुपयोग रोकना है।

दिल्ली HC ने 126 वेबसाइटों को सस्पेंड करने का दिया आदेश

इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने डोमेन नेम रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे लॉटरी और गेमिंग से जुड़ी सेवाओं के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ‘Jio’ ट्रेडमार्क का कथित तौर पर इस्तेमाल करने वाली 126 वेबसाइटों को सस्पेंड करें। साथ ही, कोर्ट ने इन वेबसाइटों के ऑपरेटरों को कंपनी के ट्रेडमार्क या उससे मिलते-जुलते किसी भी निशान का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

 हाई कोर्ट ने कंपनी गूगल को भी दिया निर्देश

इस मामले में जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने 7 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी गूगल को भी निर्देश दिया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए कथित उल्लंघनकारी वेबपेज का एक्सेस बंद करे और उसे हटा दे। इसके साथ ही कोर्ट ने डोमेन नेम रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदेश के साथ संलग्न सूची में शामिल वेबसाइटें अगले आदेश तक सस्पेंड रहें। इस सूची में ‘Jio Lottery’, ‘Jio Lottery Game’ और इसी तरह के अन्य नामों वाली वेबसाइटें शामिल हैं।

बिना अनुमति के नाम, लोगो या ट्रेडमार्क का नहीं करें इस्तेमाल

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी 126 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन पर कथित रूप से Jio ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का आरोप है। मामला ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग से जुड़ा है। किसी कंपनी के नाम, लोगो या ट्रेडमार्क का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी न्यायालय से कानूनी राहत की मांग कर सकती है।