दिल्ली: SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई दिवाली तक के लिए टाल दी गई है। इन याचिकाओं में चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। अब मामले में अगली सुनवाई का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टाली, याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज और बिहार में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली, एकतरफा फैसलों और फॉर्म 6 में किए गए बदलाव को लेकर दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का हलफनामा सुनवाई से ठीक एक रात पहले मिला है।

ऐसे में जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद, 17 नवंबर के आसपास होने की संभावना है।


सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी, विपक्षी नेताओं, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य लोगों की याचिकाओं पर 10 दिनों के लिए सुनवाई टल चुकी है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना

जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों के दिया समय

चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता ने वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया चुनाव आयोग का हलफनामा कल ही मिला है। लिहाजा उसपर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए। CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में टली सुनवाई। 

याचिकाओं में चुनाव आयोग के कामकाज, CEC ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों और SIR में अनियमितताओं को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया और फैसले लेने के तरीकों की जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ECI और CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और डॉ विवेक जोशी को अलग-अलग नोटिस भेजा था।

इस मामले में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार और 2 आयुक्तों ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में सभी आरोपों का खंडन करते हुए ज्ञानेश कुमार का बचाव किया है। SC ने मामले के मुख्य याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। SC ने चुनाव आयोग से भी कहा कि दूसरी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के आस-पास हो सकती है।

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