नई दिल्ली: आज 1 नवंबर 2026 से देश में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों, पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र, और टैक्स फाइलिंग समेत कई जरूरी नियम और समयसीमाएं प्रभावित या लागू हो रही हैं। इन बदलावों का असर हर घर, हर जेब पर देखने को मिलेगा। एक ओर जहां पहली तारीख से घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलेंगे. तो वहीं जीएसटी (GST) रूल चेंज से लेकर हाइवे पर टोल पास के रिचार्ज तक नए नियम लागू होंगे।

LPG Cylinder की कीमतों में संशोधन

पहला बदलाव यह है कि हर महीने की तरह आज 1 नवंबर को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG  Cylinder की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए LPG Price जारी करेंगी। इससे पहले अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। ऐसे में 1 नवंबर को भी दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है, न सिर्फ LPG, बल्कि हवाई ईंधन यानी ATF के दाम भी बदल सकते हैं।

 ट्रैफिक एवं Toll Pass के नियमों में बदलाव

दूसरा बदलाव यह है कि केंद्र सरकार Toll Pass के नियम में बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत  1 नवंबर से टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए एक नए टोल पास की घोषणा की गई है। यह वार्षिक पास 1500 रुपये का होगा। इस पास का फायदा टोल प्लाजा के 20KM की रेंज में रहने वाले प्राइवेट व्हीकल ओनर उठा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक से जुड़े और भी बदलाव हो रहे हैं। जिनमें दिल्ली में 1 नवंबर से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने नॉन-BS6 व्हीकल्स की एंट्री रोक दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग लिंक पर अब सभी वाहन नहीं चल पाएंगे। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने 1 नवंबर से इस रास्ते पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर स्थायी रोक का फैसला किया है।

TASMAC के शराब पेमेंट के नियम में बदलाव

तीसरा बदलाव यह है कि 1 नवंबर से तमिलनाडु में शराब पेमेंट का नियम बदलने जा रहा है। तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 1000 रुपये से महंगी शराब की बोतल की रिटेल बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आप शराब की दुकान से एक हजार रुपये से ज्यादा की शराब लेते हैं, तो कैश नहीं ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। 

GST से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव

चौथा बदलाव यह है कि 1 नवंबर से GST के नियम बलदने वाले हैं। इससे कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकती है। इसके तहत टैक्स रिफंड में देरी कम करने और कारोबारियों पर डॉक्युमेंटेशन का बोझ कम करने की तैयारी में कुछ मामलों में रिफंड ऑटोमैटिक अप्रूवल की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए नई रिटर्न व्यवस्था की जाएगी।

DOT ने बदले मोबाइल यूजर्स SIM Card के नियम

पांचवां बदलाव यह है कि 1 नवंबर से मोबाइल यूजर्स  के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग (DOT) की तरफ से सभी मोबाइल यूजर्स को कॉलर का नाम दिखाना जरूरी होगा। दरअसल, कई बार अनजान नंबर से आने वाले कॉलर का नाम पता करने के लिए बहुत से लोग टू कॉलर जैसे मोबाइल ऐप करते थे. ऐसे में DOT ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिशा-निर्देश दिए हैं कि कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन (CNAP) को 1 नवंबर 2026 से लागू करें। हालांकि, इन सभी बदलाव की वास्तविक स्थिति संबंधित विभाग या संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।