कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार (10 अप्रैल) को पवन खेड़ा अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने कही ये बात
तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस के. सुजाना ने आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (पवन खेड़ा) को संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इस दौरान उन्हें कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
असम पुलिस का मामला
असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया है, उन पर मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं। बताया गया है कि उनके खिलाफ BNS की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।
विवाद की शुरुआत
विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिनिकी भुयान शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने दावा किया कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं, विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका में शेल कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं।
पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर कही ये बात
असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित मामले में गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। वहीं, पवन खेड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे इन आरोपों और कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और सवाल उठाते रहेंगे।
Written By Toshi Shah