नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विवेक भगत के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। ANI के मुताबिक, यह कार्रवाई 3 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ी शिकायत के आधार पर की गई है।
संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई FIR
FIR नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ACP विवेक भगत कॉनॉट प्लेस सब-डिवीजन में तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बुटा सिंह राउंडअबाउट पर कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान एक स्वतंत्र पत्रकार ने उनकी जाति और ACP पद पर नियुक्ति को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की।
शिकायत के अनुसार, भगत अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह और उनके ऑपरेटर कॉन्स्टेबल रवि दहिया ने कथित टिप्पणियां सुनीं।
हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की बस के दौरान विवाद
ACP भगत ने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 3 बजे जब वह हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही बस की आवाजाही में मदद कर रहे थे, तब एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत में दावा किया गया है कि पत्रकार और उनके सहयोगियों ने बार-बार उनका सामना किया, जिससे सरकारी ड्यूटी करने में बाधा आई।
शिकायत के मुताबिक, शाम करीब 6:15 बजे पत्रकार, गजेंद्र सिंह और अन्य सहयोगियों ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस दौरान भगत के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें कथित तौर पर ‘सेक्सुअल प्रिडेटर’ तथा संभावित दुष्कर्मी बताया गया।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी शिकायत
ACP ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बाद में रोसी और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और इंस्टाग्राम पर पोस्ट और रील साझा कीं। शिकायत में अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास और रत्ना सिंह के नाम भी शामिल किए गए हैं। भगत का दावा है कि इन पोस्ट के जरिए उन्हें यौन शिकारी के रूप में पेश किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें मानसिक परेशानी हुई।
BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 356(2) और 3(5), साथ ही SC/ST (Prevention of Atrocities) Act की धाराओं 3(1)(p), 3(1)(q), 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत FIR दर्ज की है।
FIR के अनुसार, संबंधित धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे की जांच संसद मार्ग थाने के ACP अजय शर्मा को सौंपी गई है। मामले में जांच जारी है।
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