Disha Salian Case CBI Investigation: दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जांच में पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। पुलिस की ओर से इस मामले की जांच दुर्घटनावश हुई मौत की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी और बाद की जांच में इसे आत्महत्या माना गया था। अब उनके पिता सतीश सालियान की ओर से दाखिल याचिका के बाद मामला फिर से जांच के दायरे में आया है।
पिता ने उठाए थे जांच पर सवाल
सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी। उनका आरोप था कि पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं की और जांच में कई जरूरी पहलुओं को ठीक से नहीं देखा गया।सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पुलिस की जांच को लेकर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब परिवार ने मौत को लेकर संदेह जताया था तो FIR दर्ज करने में क्या परेशानी थी। अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेज परिवार को उपलब्ध नहीं कराने पर भी सवाल किए थे।
अब CBI करेगी मामले की जांच
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI इस मामले की जांच करेगी। एजेंसी FIR दर्ज करने के बाद उपलब्ध सबूतों, दस्तावेजों और अब तक हुई जांच की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष सामने आ सकेगा।फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि दिशा सालियान की मौत के पीछे कोई साजिश थी। CBI जांच का आदेश साजिश की पुष्टि नहीं है, बल्कि मामले की स्वतंत्र और विस्तृत जांच का रास्ता खोलता है।