नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 29, सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी की मंजूरी के बिना कई एकतरफा फैसले लिए हैं।

CJI ने मामले को सूचीबद्ध करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस मामले को जल्द-से-जल्द लिस्ट की मांग की। जिसके बाद CJI ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए

चुनाव आयोग के इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग में शक्तियों का लगातार केंद्रीकरण हो रहा है और सिर्फ एक ही व्यक्ति कई फैसले ले रहा है।  इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि कानून में लिखा है कि कई सदस्यों वाले चुनाव आयोग द्वारा सभी फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से लिए जाएंगे।

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