Delhi News: एमसीडी ने 2026-27 के लिए' सुनियो 2.0 - वन प्लस सेवन' संपत्ति कर माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत करदाताओं को पुराने बकाया पर बड़ी राहत मिलने वाली है। सीधे तौर पर संपत्ति मालिकों को निर्धारित अवधि के दौरान ब्याज या जुर्माना चुकाए बगैर ही अपने पात्र कर बकाया का भुगतान करने का मौका मिलेगा।
यह योजना 29 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक लागू होगी। एमसीडी द्वारा की गई प्रेस विज्ञप्ति की माने तो योजना के अंतर्गत करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले 7 वित्तीय वर्षों 2019 से 2020 और 2025 से साल 2026 तक के लिए संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा।
देनदारी वाले करदाताओं को आंशिक भुगतान की मिलेगी सुविधा
इन 8 वित्तीय वर्षों 2019-2020 से 2026-2027) के लिए निर्धारित कर राशि का भुगतान होने के बाद योजना की शर्तों के अनुसार साल 2019 से 2020 से पहले की समय सीमा के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर, लागू ब्याज और जुर्माने सहित, माफ कर दिया जाएगा। एमसीडी ने 5 लाख रुपये या उससे अधिक की कर देनदारी वाले करदाताओं के लिए आंशिक भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है। पात्र करदाता निर्धारित शर्तों के अधीन योजना अवधि के दौरान समान किस्तों में अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।
संपत्ति मामले में जिनके चल रहे हैं केस उन्हें भी मिलेगा लाभ
एमसीडी की योजना के अंतर्गत करदाताओं को 2 महीने के अंतर्गत या योजना की समयावधि खत्म होने से पहले जो करदाताओं को संपत्ति कर के गलत आकलन को सुधारने की इजाजत देता है। जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन लोगों के संपत्ति कर संबंधी मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन नियमों के हिसाब से उन्हें अपने लंबित केस को वापस लेना पड़ेगा।
एमसीडी ने जारी की हेल्पलाइन
महापौर प्रवेश वाही ने इस मामले में संपत्ति मालिकों और करदाताओं से अपील कर कहा कि वह इस योजना का लाभ उठाएं और 31 दिसंबर की समयावधि से पहले अपने पात्र बकाया का भुगतान कर दें। एमसीडी ने करदाताओं की सहायता के लिए +91-7065064988 पर एक समर्पित हेल्पलाइन भी स्थापित की है।
करदाता सुविधा शिविरों का आयोजन
एमसीडी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए अधिक से अधिक संपत्ति मालिकों तक पहुंचन रही है। इसके लिए निवासी कल्याण संघों, समूह आवास समितियों, बाजार संघों, वाणिज्य मंडलों और व्यापारिक निकायों के समन्वय से करदाता सुविधा शिविरों का आयोजन शुरु किया जा चुका है।
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