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- Thu, 21st Nov, 2024
Supreme Court: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है. जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दूसरी ओर अदालत ने अशोक पांडे (याचिकाकर्ता वकील) को फटकार लगाते हुए कहा कि इससे सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि रजिस्ट्री पर भी बोझ पड़ता है. आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है. बता दे कि इस याचिका को वकील अशोक पांडेय ने दायर किया था.
याचिका में की ये मांग
दरअसल जब ये याचिका वकील अशोक पांडे ने अदालत को सौंपी तो इस याचिका में कहा गया कि जब संसद या विधानसभा का सदस्य अपना पद खो देता है, तो वह जब तक अयोग्य ठहराया जाता है जब तक वो किसी बड़ी अदालत द्वारा आरोपों और दोषसिद्धि से बरी न कर दिया जाए. जबकि राहुल गांधी के मामले में सिर्फ दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है.
मालूम हो कि इससे पहले भी बीते साल अक्टूबर 2023 में NCP नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील अशोक पांडे की याचिका को 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए खारिज किया था.
याचिकाकर्ता ने SC से पूछा ये सवाल?
वहीं वकील अशोक पांडे ऩे अदालत से एक सवाल पूछते हुए कहा कि क्या एक अभियुक्त की दोषसिद्धि पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के आधार पर क्या लोकसभा सदस्य की अयोग्यता को रद्द कर उसे फिर बहाल किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अगर एक बार आर्टिकल 102 और 191 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य अपना पद खो देते हैं तो उस व्यक्ति को अयोग्य ही घोषित किया जाएगा.
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.