UGC-NET English Exam: UGC-NET जून 2026 की अंग्रेजी परीक्षा को दोबारा कराने के फैसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही याचिका पर अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और अन्य संबंधित पक्षों को परीक्षा फीस वापस करने के संबंध में फैसला लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें UGC-NET जून 2026 की अंग्रेजी परीक्षा को दोबारा आयोजित करने के NTA के फैसले को चुनौती दी गई है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित परीक्षा की परीक्षा फीस वापस करने के संबंध में भी प्रतिवादियों को निर्णय लेना होगा।

NTA के री-एग्जाम नोटिस को दी गई चुनौती
यह याचिका पारुल श्योराण और अन्य याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की है। याचिका में NTA की ओर से 16 अगस्त को जारी उस सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें UGC-NET जून 2026 की अंग्रेजी परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लेते समय उस सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि NTA ने UGC-NET जून 2026 के सूचना बुलेटिन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

पहले हुई परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पहले आयोजित की गई अंग्रेजी परीक्षा के परिणाम घोषित करने और उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि निर्धारित आंसर-की चैलेंज और विशेषज्ञ समीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जरूरी सुधार किए जाएं। इसमें गलत या दोषपूर्ण प्रश्नों को हटाने, आंसर-की में संशोधन और जहां आवश्यक हो वहां दोबारा मूल्यांकन करने की मांग भी शामिल है।

री-एग्जाम हुआ तो फीस न ली जाए
याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक तौर पर मांग की है कि अगर अंग्रेजी विषय की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला जारी रहता है, तो पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, उनसे अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाए।

NTA और केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और NTA की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट का नोटिस स्वीकार कर लिया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। एक अन्य प्रतिवादी को भी सभी अनुमत माध्यमों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल है, से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। फिलहाल कोर्ट ने NTA को फीस रिफंड के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जबकि परीक्षा दोबारा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।