- 34ºc, Sunny
- Thu, 21st Nov, 2024
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर एक बड़ी खबर है. केंद्रीय गृह मंत्रालय आज (11) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जनता से संवाद करने वाले हैं. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2019 से ही सीएए लागू करने पर जोर दे रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बड़ा ऐलान किया.
शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में सीएए कानून लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आ गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो सीएए रद्द कर देंगे. असम में विदेशी प्रवासियों की आधिकारिक नागरिकता की तारीख 1971 से मिलती है. हालांकि, पवन खेड़ा ने कहा था कि मोदी सरकार की नीति के कारण 2014 तक इसमें बढ़ोतरी होगी. सूत्रों के मुताबिक, सीएए नियमों को लागू करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है. कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था.
नागरिकता संशोधन अधिनियम वास्तव में क्या है?
सीएए किसी भी व्यक्ति को स्वचालित रूप से नागरिकता प्रदान नहीं करता है. यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से भारत में आया है. ऐसे लोगों के लिए ये अहम होगा. यह कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वे शरणार्थी बनकर भारत आ रहे हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें नागरिकता दी जाए.