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- Thu, 21st Nov, 2024
केंद्र सरकार ने पैन और आधार को आपस में लिंक करने के लिए आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 तक दी थी। जुलाई 2023 के बाद, जो लोग अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ पाए हैं, उनके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। बता दें कि, केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख के बाद लोगों से लिंक कराने में देरी करने वालों से 2,125 करोड़ रुपये की पेनल्टी वसूली है। यानि की हर पैन कार्ड होल्डर से सरकार ने 1,000 रुपये की पेनल्टी वसूलने के बाद ही पैन-आधार लिंक किया गया है। इस बड़े अमाउंट से सरकार के खजाने में इजाफा हुआ है।
क्या डीएक्टिवेट हो रहे पैन कार्ड?
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो इससे पैन कार्ड डीएक्टिवेट नहीं होगा। साथ ही कहा की किसी भी पैन कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं किया गया है. अगर पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है तो पैन केवल इनऑपरेटिव हो गया है।
नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन-आधार को न लिंक करने पर इनऑपरेटिव होने के कारण कोई टैक्स रिफंड नहीं दिया जाता है। साथ ही कहा कि पैन के साथ अगर आधार को लिंक (Aadhaar Link) नहीं कराया जाता है तो टैक्स डिपॉर्टमेंट (Tax Department) की ओर से कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। पैन के इनऑपरेटिव रहने के अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जाता है।
देशे में कुल इतने पैन कार्ड होल्डर्स
जानकारी के मुताबिक, के मुताबिक देश में 70 करोड़ के करीब पैन कार्ड धारक हैं जिसमें से अभी तक 60 करोड़ पैन कार्ड धारक ने ही पैन-आधार को लिंक किया है जिसमें से 2.125 करोड़ ने पेनल्टी देकर लिंक किया है। जिन भी करदाताओं ने पैन-आधार लिंक नहीं कराया उन्हें टैक्स रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं टैक्स देनदारी पर भी अधिक रेट से टैक्स वसूला जाएगा।
TNP न्यूज़ से निवेदिता राय की रिपोर्ट