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- Thu, 21st Nov, 2024
Terrorist Hafiz Saed: मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में 78 साल कारावास की सजा भुगत रहा है. जिसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई है. हाफिज सईद को 7 मामलों में दोषी करार पाए जाने पर 78 साल की सजा सुनाई गई है. ये जानकारी ऐसे वक्त में दी गई है जब भारत हाल ही में पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी. मालूम हो कि हाफिज सईद भारत में कई आतंकी मामलों को अंजाम दे चुका है.
आतंकी सईद को कोर्ट ने सुनाई थी 78 साल की सजा
UNSC की संसोधित सूचना में सामने आया कि अल-कायदा प्रतिबंध समिति की तरफ से दिसंबर 2008 में सईद को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया जा चुका था. वहीं 12 फऱवरी 2020 में पाकिस्तान सरकार ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया. जिसके बाद हाफिज सईद को पाकिस्तानी कोर्ट ने आतंकवाद के 7 अलग-अलग मामले में दोषी ठराया दिया था. बावजूद इसके सईद को 78 साल की सजा सुनाई गई थी.
भारत ने की थी प्रत्यर्पण की मांग
दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से बीते माह ही आतंकी सईद के प्रत्यर्पण की मांग की थी. वहीं इस बात को लेकर विदेशी मामलों के जानकारों ने कहा कि इस प्रकार की कोई संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं किया गया है. हालांकि अगर दोनों देश चाहें तो आतंकी घटनाओं के खिलाफ रोकथाम लगाने के लिए प्रत्यर्पण कर सकते हैं.
हाफिज सईद के प्रत्यर्पण को लेकर पाकिस्तान ने किया इनकार
बता दें कि जब भारत ने हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की मांग की तो इस पर पाकिस्तान ने अपना जवाब देते हुए कहा था कि जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के प्रत्यर्पण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि भारत से हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है.
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.