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- Thu, 21st Nov, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को झटका दिया है और कल चुनावी बांड के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है. यह जानकारी जारी करने के लिए चुनाव आयोग को 15 मार्च तक की डेडलाइन भी दी गई है. क्या भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड का विवरण जारी करने के लिए विस्तार मिलेगा? इस पर आज फैसला होना था. एसबीआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी. कोर्ट ने एसबीआई से कल कारोबार बंद होने से पहले ही जानकारी मुहैया कराने को कहा है.
एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. पहले के फैसले में, एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस बीच प्रशांत भूषण ने एडीआर द्वारा दायर अवमानना याचिका का जिक्र किया है.
कोर्ट ने पूछा दिक्कत कहां है?
वहीं, सुनवाई के दौरान एसबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि कहां दिक्कत आ रही है? आपके पास तो सील बंद लिफाफा है, उसे खोलो और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराओ. एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे ने कहा, “हमने एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है. आदेश के मुताबिक, हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है. आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा.” इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने आगे कहा, “इसका कारण ये है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी. ये बैंक में सभी के पास उपलब्ध नहीं था.”