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RJD सुप्रीमों लालु यादव के बेटे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. दरअसल तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट में दाखिल मानहानि मामले में उन्हें राहत मिली है. ये मामला गुजरात के लोगों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर दिया गया था. इस मामले में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी यादव की ओर से दायर याचिका को स्वीकार किया था. इसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है.
वहीं इस मामले में तेजस्वी यादव की ओर से आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने और मामले को वैकल्पिक रूप से गुजरात के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. जिस पर इस साल जनवरी में तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपना बयान वापस ले लिया था. दरअसल उनका बयान था कि ‘केवल गुजराती ही ठग हैं.’ जिस पर उन्होंने बिना शर्त के माफी मांगी थी.
तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ‘आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ किया जाएगा. एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? साथ ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस लेने को लेकर यह बयानबाजी की थी.
तजस्वी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने किया था तलब
तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद एक गुजराती व्यवसायी हरेश मेहता ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था. वहीं इस मामले में तेजस्वी को अहमदाबाद में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भी तलब किया गया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपना बयान वापस लेने के लिए एक हलफनामा भी दायर किया था.
TNP न्यूज़ से DIMPLE YADAV की रिपोर्ट.