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- Thu, 21st Nov, 2024
Mathura Shahi Masjid Case: मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इससे पहले इलाहबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला दिया था. वहीं अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. दरअसल श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने बीते साल दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी. जिसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है.
कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की मांग
बता दें कि आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद समिति ने 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के बाद आज उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को दी हुई चुनौती पर फैसला सुनाया जाएगा. वहीं इन 18 याचिकाओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे. जिसमें मुस्लिम पक्ष ने इसे स्वीकार किया था. मालूम हो की बीते वर्ष हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे की मंजूरी दी थी. जिसके बाद ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था.
जानें श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मामला?
दरअसल काशी और मथुरा का विवाद लगभग एक जैसा ही है. इस मामले में अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि एक जमाने में जब औरंगजेब ने देश के कई हिस्सों में मंदिरों को तोड़ा था तो इसमें काशी और मथुरा भी शामिल थे. बताया जाता है कि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोडकर यहां मस्जिदों को आबाद कर दिया था. बात 1670 की है जब औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को गिराने के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद यहां मंदिरों को जमींदोज कर ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिदों को आबाद कर दिया था.
13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष
हालांकि ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर हो रहा है. इस मामले में हिंदू पक्ष मांग है की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर यह जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान को सौंपी जाए. वहीं ये मामला जिला अदालतों में कई साल से चल रहा है. जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर में सर्वे कराने की अनुमति देते हुए अपना फैसला सुनाया था.
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.