- 34ºc, Sunny
- Thu, 21st Nov, 2024
राज्यसभा में 5 फरवरी को सांसद पद की शपथ हुई. लेकिन इस दौरान आप नेता संजय सिंह शपथ नहीं ले सके. दरअसल राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है. इस पर सभापति ने कहा कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है. मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी. वहीं संजय सिंह को कोर्ट ने जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की मंजूरी दी थी. लेकिन आज यानी 5 फरवरी को राज्यसभा सभापति ने शपथ ग्रहण से पहले संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि संजय सिंह ने 1 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आप सांसद ने याचिक दाखिल की थी ताकि 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें. इसके साथ संसद में ही 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में शामिल हो सकें.
बता दें कि इस पूरे मामले पर संजय सिंह के वकील रजत भारद्वाज ने बताया कि अंतरिम जमानत पर अभी जोर नहीं दिया जा रहा है. क्योंकि आप सांसद को उनके खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना है. बेल की जगह पर उन्हें सिर्फ जाने की ही अनुमति मिल सकती है. इसके साथ ही 5 फरवरी को संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं. लेकिन राज्यसभा के सभापति ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है.
वहीं संजय सिंह की इस मांग का ईडी ने भी विरोध नहीं किया है. अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आप नेता को केवल शपथ लेने की अनुमति मिली थी.