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- Thu, 21st Nov, 2024
Mehrauli Mosque Demolition Update: उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 30 जनवरी को महरौली इलाके में 600 साल पुरानी मस्जिद अखोनजी को ध्वस्त करने का आधार बताने का निर्देश दिए हैं. मस्जिद में एक मदरसा भी था. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने डीडीए से एक सप्ताह के अंदर जवाब तलब करने के लिए कहा है. जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी. अदालत ने मदरसा बहरुल उलूम और विभिन्न कब्रों के अलावा मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्देश भी दिया.
दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने कहा कि मदरसा और मस्जिद को 30 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया. दावा किया है यह दावा किया गया है कि मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन और उनके परिवार को बिना आश्रय और उनकी झोपड़ी को भी ध्वस्त कर दिया गया.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील ने कहा कि विध्वंस की कार्रवाई 4 जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिशों के मुताबिक की गई है. इसके साथ-साथ उक्त निर्णय लेने से पहले धार्मिक समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO को सुनवाई का अवसर दिया था. इतन ही नहीं दूसरी ओर दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की तरफ से पेश वकील ने कहा कि धार्मिक समिति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश दे. हालांकि इस मामले को लेकर अदालत ने कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख पर इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा. बता दें कि मालमे की अगली सुनवाई 12 फरवरी रखी गई है.
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.