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- Thu, 21st Nov, 2024
Arvind Kejriwal Wife: Siya Ram: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी राहत दी हैं. सुनीता केजरीवाल पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी को निचली अदालत से मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी है.
कोर्ट ने कहीं यह बात
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है. इसमें सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 1 Feburay को होगी. कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी.
भाजपा ने लगाया था आरोप
भाजपा नेता हरीश खुराना ने CM केजरीवाल की पत्नी पर जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन आरोप लगाया था. खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल ने यूपी के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कि जन प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के धारा 17 का उल्लंघन था.
सुनीता केजरीवाल के वकील ने सोमवार को इस पूरे मामले पर कोर्ट में कहा कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना कोई अपराध नहीं है और खुराना ने अपने रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा है. 29 अगस्त को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर (Arjinder Kaur) ने याचिकाकर्ता को 18 नवंबर को तलब किया था. इससे पहले निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी किया था.