Breaking news
अडानी पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार: राहुल गांधी | अडानी को बचाया जा रहा है: राहुल गांधी | AAP की PAC बैठक शुरू, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा | UP पुलिस भर्ती परिक्षा का रिजल्ट घोषित | 'यह देश हित की बात है, संसद में उठाएंगे मुद्दा', गौतम अडानी पर आरोप को लेकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी | 'मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा', महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बोले नाना पटोले | डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन, 17 हजार व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक | दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए AAP आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट | मणिपुर पहुंचीं CAPF की 8 और कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती | शेयर बाजार में हाहाकार, अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट | PM मोदी आज गुयाना संसद के एक विशेष सत्र को करेंगे संबोधित | दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को अटैच करने का दिया आदेश | कर्नाटक सरकार न सरकारी अस्पतालों में बढ़ाए मेडिकल सर्विस चार्ज | पटना: मिठाई की दुकान में फटा LPG सिलेंडर, एक की मौत | स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सिंगापुर और दुबई के लिए मिलेंगी सीधी फ्लाइट | NIA ने आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में की छापेमारी दिल्ली में आज सुबह सात बजे 379 दर्ज हुआ AQI | दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण, वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI | महाकुंभ 2025: प्रयागराज में IRCTC ने शुरू की टेंट सिटी बसाने का तैयारियां | अलीगढ़: सवारियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर, 5 की मौत, 15 घायल | शराब घोटाला मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई | हवाई हमलों के खतरों के बीच अमेरिका ने कीव में बंद किया अपना दूतावास |
Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, जारी रहेगी पूजा

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को दिया बड़ा झटका, जारी रहेगी पूजा

18 Sep 2024

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यास के तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के तहखाने में पूजा जारी रखने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकार को नोटिस भी भेजा है. कोर्ट ने मौजूदा स्थिति के संबंध में आदेश पारित करते हुए मस्जिद की Google Earth छवि प्रस्तुत करने को कहा है. आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, ''हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है. वहां पूजा चल रही है.

सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए पिछले 30 वर्षों से पूजा नहीं की गई थी. पूजा स्थल मस्जिद क्षेत्र में है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि इसकी इजाजत देना उचित नहीं है. “1993 से हमारा कब्ज़ा था. पिछले 30 वर्षों से यहां पूजा नहीं की गई. अहमदी ने कहा, ''इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।'' सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट ने पाया कि कब्जा व्यास परिवार के पास था.

यह एक मस्जिद की जगह

अहमदी ने कहा, ''यह उनका दावा है. इसका कोई गवाह नहीं है. यह एक मस्जिद की जगह है. मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता. कोई सिविल कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है?'' अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा, ''1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हुई. 2023 में दावा किया गया. कोर्ट ने यह आदेश दिया.

Follow Us

menu icon home Home menu icon Video Video menu icon Live Live menu icon Category Category
X
X
X
X