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- Thu, 21st Nov, 2024
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यास के तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के तहखाने में पूजा जारी रखने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकार को नोटिस भी भेजा है. कोर्ट ने मौजूदा स्थिति के संबंध में आदेश पारित करते हुए मस्जिद की Google Earth छवि प्रस्तुत करने को कहा है. आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा, ''हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है. वहां पूजा चल रही है.
सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए पिछले 30 वर्षों से पूजा नहीं की गई थी. पूजा स्थल मस्जिद क्षेत्र में है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि इसकी इजाजत देना उचित नहीं है. “1993 से हमारा कब्ज़ा था. पिछले 30 वर्षों से यहां पूजा नहीं की गई. अहमदी ने कहा, ''इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।'' सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट ने पाया कि कब्जा व्यास परिवार के पास था.
यह एक मस्जिद की जगह
अहमदी ने कहा, ''यह उनका दावा है. इसका कोई गवाह नहीं है. यह एक मस्जिद की जगह है. मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता. कोई सिविल कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है?'' अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा, ''1993 से 2023 तक कोई पूजा नहीं हुई. 2023 में दावा किया गया. कोर्ट ने यह आदेश दिया.