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Sameer Wankhede harassment case: IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की एनसीबी के डिप्टी महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ दायर मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से इस केस की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने जुलाई 2023 की वानखेड़े की शिकायत पर केस की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस भेजकर जवाब तलब करने के लिए कहा है.
हालांकि 27 फरवरी को इस मामले की अगली सुनावई की जाएगी. वहीं वानखेड़े ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह ने कार्डेलिया मामले में जांच के दौरान एससी/एसटी एक्ट के तहत उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाए हैं. मालूम हो कि एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.
वानखेड़े इसलिए पहुंचे थे कोर्ट
दरअसल वानखेड़े ने अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह को अपमानित किया गया. इसके साथ ही नौकरी गंवाने की धमकी भी दी गई. इस मामले की पहली शिकायत मुंबई पुलिस में दर्ज की गई थी. इसके बाद मामले को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया. इतना ही नहीं वानखेड़े ने ये भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले कोई एक्शन नहीं लिया कोई जांच नहीं की. जिसको देखते हुए उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा.
TNP न्यूज़ से अमजद खान की रिपोर्ट.