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- Thu, 21st Nov, 2024
आज के दौर में हर किसी के पास बैंक अकांउट है. बैंक अकाउंट 2 तरह के होते है, पहला करेंट अकाउंट और दूसरा Savings Account होता है. कुछ लोग अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं. अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है. इसी को लेकर RBI ने कुछ नए नियम बनाए हैं.
वहीं हम रिजर्व बैंक (RBI) के सर्कुलर को देखे तो Inoperative Accounts में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा. साथ ही बैंक उन निष्क्रिय खातों पर मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं ले सकता है, यदि आपके अकाउंट में 2 साल से अधिक वक्त से काई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. साथ ही RBI के ये नियम एक अप्रैल से लागू होने जा रहे है.
मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है. यदि ग्राहक बैंक अकाउंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा. RBI ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटनेंस ना करने के लिए पेनाल्टी नहीं लगा सकती हैं. वहीं इनमें उन खातों को भी शामिल किया गया है, जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है.
RBI के नए नियम में और क्या
वहीं रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए अकाउंट को निष्क्रिय रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं. भले ही इन खातों का इस्तेमाल 2 साल से अधिक समय तक नहीं हुआ हो. साथ ही केंद्रीय बैंक का निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है. जिसके जरिए बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं. इस पूरे मामले पर आरबीआई का कहना है कि दिए गए निर्देश से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और इस अमांउट को सही हकदार तक पहुंचाने की कोशिश करना है.
TNP न्यूज़ से DIMPLE YADAV की रिपोर्ट.