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- Thu, 21st Nov, 2024
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. अब यूपी में कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत अब अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना होगा. वहीं ब्योरा दर्ज नहीं कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं होगी.
बता दें कि अगस्त 2023 में योगी सरकार की ओर से कर्मचारी और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश जारी किया गया था. लेकिन इसमें प्रदेश सरकार के कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने अब तक अपना ब्योरा नहीं दिया है. जिसको लेकर येगी सरकार ने ऐसे लोगों पर बड़ा एक्शन लेते हुए इनके प्रमोशन को रोक दिया है. वहीं प्रदेश सरकार की ओर ये निर्देश जारी किया गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं कराने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी.
इसके साथ ही ये आदेश दिया गया है कि ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रमोशन के प्रकरण पर एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में विचार भी नहीं किया जाएगा. वहीं अब इस मामले में कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इसका शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया है. वहीं उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि 18 अगस्त 2023 के शासनादेश के तहत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. अब इस पर सरकार ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्षों से कहा गया है कि उनके यहां होने वाली चयन समिति की बैठकों में इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए.