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- Thu, 21st Nov, 2024
दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है. पिछले छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है. अहम बात यह है कि ईडी ने कहा था कि इस मामले में संजय सिंह को जमानत देने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसका असर अन्य संबंधित मामलों पर नहीं पड़ेगा, रेफरेंस का इस्तेमाल कहीं और नहीं किया जा सकता. ऐसे में देखना होगा कि क्या कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को भी राहत मिलेगी .
शर्तें निचली अदालत द्वारा निर्धारित की जाएंगी
दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस मामले को लेकर मीडिया में कोई बयान न दें. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करें. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संजय सिंह को दी गई छूट को अन्य सभी मामलों में मिसाल के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है।
संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट. सिद्धार्थ शिंदे ने 'एबीपी माजा' को बताया कि संजय सिंह को जमानत मिल गई जैसा कि ईडी ने उन्हें बताया था। लेकिन इसका असर अन्य मामलों पर नहीं पड़ेगा. साथ ही इस मामले का संदर्भ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
ईडी को जमानत से कोई विरोध नहीं
अहम बात यह है कि इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द-गिर्द घूम रही ईडी ने सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया. इसीलिए संजय सिंह को छह महीने बाद जमानत मिल गई. संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है और बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.
संजय सिंह को कब गिरफ्तार किया गया?
संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी गई.