नई दिल्ली: देश की राजधानी में तिरंगा यात्रा निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने CJP के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके को उसके आवास पर पहुंचकर नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया कि कनॉट प्लेस इलाके के आसपास BNSS की धारा 163 लागू है।
पुलिस ने CJP कार्यकर्ता अभिजीत दीपके को दी चेतावनी
इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने CJP कार्यकर्ता अभिजीत दीपके को चेतावनी देते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने से संबंधित गतिविधियों के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
NDMC ने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के लिए नहीं दी अनुमति
दिल्ली पुलिस ने नोटिस में चेतावनी देते हुए कहा है कि NDMC ने प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी है और अगर CJP कनॉट प्लेस में इसे आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो इसे BNSS की धारा 163 का उल्लंघन माना जाएगा और कानूनी सहारा लिया जाएगा।
बिना अनुमति प्रदर्शन मार्च निकालना प्रतिबंधित
नोटिस में दिए गए निर्देश के अनुसार, पुलिस ने अभिजीत दीपके पुलिन को यह बताया कि तिरंगा लहराना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना अनुमति मार्च करना और भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही दीपके को ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान देने के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया।वहीं इन आरोपों का खंडन करते हुए CJP कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने जोर देकर कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही मांगना "अराजकता नहीं" है, बल्कि लोकतंत्र की सबसे मौलिक अभिव्यक्ति है।
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