
ITR Filing 2025: 15 सितंबर 2025 यानी आज, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आखिरी दिन है। लेकिन बड़ी संख्या में करदाता पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। पोर्टल पर बार-बार एरर आ रहा है, पेज बहुत धीरे लोड हो रहा है और कई बार रिटर्न सबमिट करते समय सिस्टम क्रैश हो रहा है।
इन गड़बड़ियों के कारण लाखों करदाता खासा परेशान हैं। खासकर वे लोग जो आखिरी समय में रिटर्न फाइल करना चाहते थे। कई छोटे बिजनेस मालिक और सैलरी वाले लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ट्विटर (अब X) पर कई यूजर्स ने लिखा कि पोर्टल "बेहद धीमा और नॉन-फंक्शनल" है।
कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन टैक्स अधिकारियों का कहना है कि इस बार डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि पहले ही एक बार बढ़ाई जा चुकी है। उनका साफ कहना है कि 15 सितंबर 2025 ही आखिरी तारीख है।
करदाताओं को क्या करना चाहिए?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि करदाता इंतजार न करें। वे तुरंत अपने दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण आदि तैयार रखें और उन्हें फॉर्म 26AS और AIS से मिलान करके अपलोड करें। अगर पोर्टल धीमा है तो देर रात या सुबह जल्दी जैसे गैर-पीक घंटों में फाइलिंग करने की कोशिश करें।
अगर फाइलिंग के समय ई-वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। पहले रिटर्न अपलोड कर दें और 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लें।
देर से फाइलिंग पर क्या होगा?
अगर आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं हुआ, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर ₹5,000 और कम इनकम वालों पर ₹1,000 का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा 1% प्रति माह ब्याज भी देना पड़ सकता है। साथ ही, लेट फाइलिंग करने वालों को कई कटौतियों और टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि करदाता आखिरी वक्त का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें।
SAURABH DWIVEDI