"अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया, राष्ट्रपति बोले- फैसला पक्षपातपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे"

अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए, शुक्रवार को अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया।

13 घंटे पहले

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अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए, शुक्रवार को अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है।

ट्रंप की आर्थिक नीतियों को झटका

यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रखने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सके।

ट्रंप का पलटवार: कोर्ट का आदेश पक्षपातपूर्ण

फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे और कोर्ट का फैसला गलत व पक्षपातपूर्ण है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर यह आदेश ऐसे ही रहने दिया गया तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा।

सोशल मीडिया पर ट्रंप का बयान

ट्रूथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा— "सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटाए जाने चाहिए। अंत में जीत अमेरिका की ही होगी. उन्होंने आगे लिखा कि टैरिफ हटे तो यह देश के लिए आपदा साबित होगा।

व्यापार घाटा और अनुचित शुल्क का मुद्दा

ट्रंप ने बयान में व्यापार घाटे और विदेशी देशों के अनुचित शुल्कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ऐसे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा जो किसानों और उत्पादकों को कमजोर करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अमेरिकी मजदूरों और "मेड इन अमेरिका" कंपनियों के समर्थन का सबसे अच्छा जरिया हैं। लेबर डे वीकेंड पर उन्होंने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट की मदद से इन टैरिफ का इस्तेमाल राष्ट्र के हित में किया जाएगा।

कोर्ट का तर्क: राष्ट्रपति को नहीं है टैरिफ लगाने का अधिकार

अमेरिकी अपील कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ कानून के दायरे से बाहर हैं। कोर्ट के अनुसार, IEEPA (इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट) राष्ट्रपति को कई आपात कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं है। संविधान के मुताबिक टैक्स और शुल्क लगाने की शक्ति कांग्रेस को ही है।

पहले भी कोर्ट ने टैरिफ को ठहराया असंवैधानिक

इससे पहले न्यूयॉर्क की यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और वाशिंगटन की एक अदालत ने भी IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया था। अब तक कम से कम आठ मुकदमे ट्रंप की टैरिफ नीतियों को चुनौती दे चुके हैं, जिनमें कैलिफोर्निया राज्य का केस भी शामिल है।

Written By- Anjali Mishra

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