
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और SIR का पहला ड्रॉफ्ट जारी हो चुका है. डीएम और राजनीतिक दलों को इसकी कॉपी दे दी गई है और आज दोपहर 3 बजे से लोग ECI की वेबसाइट पर अपना नाम सर्च कर पाएंगे।
आज शाम 3 बजे वेबसाइट पर जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
चुनाव आयोग शाम तीन बजे अपने अधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर देगा। आयोग की ओर सभी 90 हजार बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध रहेगी।
सभी राजनीतिक दलों को मिलेगी डिजिटल और फिजिकल कॉपी
आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल एवं भौतिक प्रतियां प्रदान की जाएंगी।
इसी तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से पहली अगस्त से पहली सितंबर 2025 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में सम्मिलित नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है।
विशेष शिविर: दो अगस्त से प्रत्येक प्रखंड और नगर निकाय में
2 अगस्त से प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय एवं नगर पंचायत/नगर निगम में सुबह 10 से शाम 5 बजे विशेष शिविर लगेंगे। दिव्यांग, वृद्धजन और अन्य असक्षम मतदाताओं के लिए BLO घर पर जाकर फॉर्म का आवेदन दे सकते है।
नाम स्थानांतरण के लिए अब करें आवेदन
आयोग द्वारा विशेष शिविर को लेकर जारी निर्देश में बताया गया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप सूची (ड्राफ्ट) में सम्मिलित नहीं हुए है अथवा पहली जुलाई, 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले भारत के नागरिक को अपना प्रारूप -6 में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं।
व्यापक प्रचार-प्रसार व सुरक्षा इंतजाम
BDO को विशेष शिविरों में कम से कम दो कर्मियों (एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित) की ड्यूटी तैनात करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेस नोट जारी कर शिविरों की जानकारी साझा करेंगे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही शिविर का फोटो व वीडियो रिकॉर्ड रखा जाएगा।
नामांतरण और संशोधन के लिए भरें फॉर्म-8
विशेष शिविर में मतदाता अपने नाम के स्थानांतरण या संशोधन के लिए स्वयं प्रारूप -8 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं। बिहार के बाहर के आवेदक भी प्रारुप -8 के साथ घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा। प्रारूप सूची में सम्मिलित गलत बोगस मतदाताओं के खिलाफ आक्षेप करने वाले स्वयं प्रारूप-7 में आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि दिव्यांग एवं वृद्धजन जिन्हें विशेष कैंप में पहुंचने में कठिनाई है उनसे उनके घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे।
ये भी पढ़ें - अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें!, 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड के बाद अब 68 करोड़ की गारंटी पर बवाल, ED की बड़ी कार्रवाई
हर दिन कार्य दिवस समाप्त होने के बाद संबंधित एइआरओ (प्रखंड व शहरी क्षेत्र के कार्यपालक) का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधानसभा वार, बूथवार अलग-अलग कर संबंधित इआरओ, एइआरओ और बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे।
सभी आवेदकों को आवेदन की पावती देना अनिवार्य
इसका निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस अवधि में आवेदक दस्तावेज एवं फोटो भी उपलब्ध करा सकते हैं। हर आवेदक के उसके आवेदन की पावती भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
Written By-Anjali Mishra