नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक होटल चेन से लिए गए लो-फैट डेयरी व्हाइटनर के सैंपल को ‘घटिया’ (Substandard) और ‘असुरक्षित’ (Unsafe) घोषित किया है। यह जानकारी FSSAI ने शनिवार को दी।

खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला रिपोर्ट में सैंपल को Food Safety and Standards Act, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। यह सैंपल होटल परिसर से लिया गया था। जांच रिपोर्ट की एक कॉपी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को भी उपलब्ध कराई गई है।

होटल चेन को नोटिस, बिक्री पर रोक
रिपोर्ट सामने आने के बाद FSSAI की ओर से होटल चेन को नोटिस जारी किया गया। संबंधित FBO को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील करने का अवसर भी दिया गया है। इसके साथ ही उसे संबंधित असुरक्षित खाद्य उत्पाद की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है।

‘पनीर’ के नाम पर बिकने वाले एनालॉग उत्पादों पर भी शिकंजा
इसी बीच FSSAI ने ‘पनीर’ के नाम पर बिकने वाले ऐसे एनालॉग उत्पादों पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिनमें इस्तेमाल होने वाले घटक दूध से प्राप्त नहीं होते हैं।

प्रस्तावित Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026 के तहत मौजूदा नियमों में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें ऐसे “पनीर” को शामिल किया गया है, जो दूध से प्राप्त घटकों से नहीं बनाया गया हो। FSSAI का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की प्रकृति और संरचना को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना है।

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