आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें, MP-MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोटिस

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aajam Khan) की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही है.आजम खान (Aajam Khan) को तलब करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उन्हें नोटिस जारी किया है.

04 August 2023

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New Delhi: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Aajam Khan) की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही है.आजम खान (Aajam Khan) को तलब करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उन्हें नोटिस जारी किया है. दरअसल यूपी सरकार ने रामपुर की MP MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की है, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं.
सपा नेता आजम खान के राजनीतिक जीवन में राहूकाल चल रहा है. तभी तो एक के बाद एक मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं. आजम की मुश्किलें बीतते वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं. आजम का अतीत उनके भविष्य पर ग्रहण लगा रहा है और अब इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने आजम खान के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. Allahabad High Court ने हेट स्पीच मामले में विशेष अदालत द्वारा उन्हें बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है.

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चुनाव के दौरान हेट स्पीच का है मामला

दरअसल साल 2022 में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) की शिकायत पर आजम खान के खिलाफ रामपुर (Rampur)के मिलक थाने (Milak Thane) में केस दर्ज कराया गया था.पुलिस की चार्जशीट के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनको तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ आजम खान ने रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ( MP MLA Court) में अपील की थी. Mp-Mla अदालत ने आजम खान की अपील स्वीकार करते हुए उक्त मामले में सजा को रद्द करते हुए 24 मई को उन्हें बरी कर दिया था.

अब इसी मामले में एक बार फिर आजम खान फंसते नजर आ रहे हैं. UP सरकार ने MP MLA कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर की है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी किया है. आज़म खां के खिलाफ ipc की धारा 153 a, 505(1) B और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.

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