
NEETU PANDEY, नई दिल्ली: राहुल गांधी को आज यानी शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मोदी सरनेम को अपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया है. गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दी है. गुजरात हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है.
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बता दें कि 23 मार्च 2023 को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई थी. लेकिन इस फैसले के 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी. इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी. इस फैसले के बाद राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत हाईकोर्ट के इस फैसले में दखल देने से मना कर दिया है.
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 अपराधिक मामले लंबित है. जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि 'राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं. इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं. एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है. इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है. राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है. याचिका खारिज की जाती है.'
राहुल गांधी अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था.