
Salman Khan: सलमान (Salman Khan) शादी कब कर रहे है इस सवाल का जवाब सबको जानना है. लेकिन सलमान (Salman) से जब ये पूछा जाता है तो वे मुस्कुराकर कर बस निकल जाते है. सलमान से हजारों बार ये सवाल पूछा जा चुका है के वो शादी कब कर रहे है लेकिन सलमान (Salman Khan) की तरफ से इस बात का कोई सीधा जवाब कभी नहीं आता है. आपको बता दें कि सलमान (salman khan) अब 57 वर्ष के हो गए है.
लेकिन बात यहां शादी की नहीं है इस बार सलमान ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि सब जगह हलचल मची हुई है. दरअसल, सलमान ने अपने दिल की एक इच्छा जाहिर की है, सलमान ने कहा कि वह भी बिना शादी के बाप बनना चाहते है. लेकिन कानून ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया. तो आइए आपको बताते है सलमान (Salman Khan) की इस इच्छा के बारे में और साथ ही ये भी कि किस नियम-कानून के चलते सलमान अपनी इस इच्छा से दूर हो गए.
शादी के सवाल पर सलमान ने कही ये बात
हाल ही आई 'किसी का भाई किसी जान' (Kisika Bhai Kisiki Jaan) मूवी के प्रमोशन (Promotion) के लिए सलमान (Salman Khan) रजत शर्मा (Rajat Sharma) के शो आप की अदालत (Aap Ki Adalat) में गए थे. अब जाहिर है सलमान से यहां भी उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे गये. शादी के सवाल को लेकर सलमान (Salman Khan) ने कहा, 'जब खुदा तय करेगा तो हो जाएगा.
शादी के लिए दो लोगों की जरूरत होती है. पहले मामले में शादी नहीं हुई. सलमान ने आगे कहा, 'जब मैंने हां कहा तो किसी और ने हां नहीं कहा. जब किसी ने हां कहा तो मैंने हां नहीं कहा. अब दोनों तरफ से नहीं है. जब हम दोनों हां कहेंगे, शादी हो जाएगी. अभी भी समय है. मैं 57 साल का हूं. मैं चाहता हूं कि इस बार पहली और आखिरी हो. दरअसल, मेरी पिछली सभी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) अच्छी थीं. दोष मुझमें है.'
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सलमान खान ने बताई यह इच्छा
सलमान (Salman Khan) ने कहा, 'मैं शादी करना तो चाहता था, जिससे मेरा खुद का बच्चा हो सके. मैं भी करण जौहर (Karan Johar) की तरह ही सरोगेसी (Surrogacy) के लिए कोशिश कर रहा था. लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अब कानून (Law) बदल गया है. मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह कानून बदल सकता है तो देखते हैं. मुझे बच्चों से लगाव है. हमारे पास पूरा जिला है, पूरा गांव है, लेकिन मेरे बच्चे की मां मेरी पत्नी होगी.'
कानून की वजह से अधूरी रह गई ख्वाहिश?
दरअसल, सलमान के बाप न बन पाने की वजह सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2020 (Surrogacy Regulation Bill 2020) है. आपको बता दें कि 15 जुलाई 2019 को सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल (Surrogacy Regulation Bill) लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया था. उसके बाद दिसंबर 2021 में ये बिल पास कर दिया गया और जनवरी 2022 में राष्ट्रपति (President) की मंजूरी के बाद ये कानून (Law) बन गया. इस कानून के मुताबिक, कोई भी महिला सरोगेट मदर (Surrogate Mother) बन सकती है.
लेकिन यह कानून कमर्शियल सरोगेसी (Commercial Surrogacy) पर रोक लगाता है. कानून सरोगेसी (Surrogacy) निःस्वार्थ भाव से ही की जा सकती है. जिसका मतलब है कि सरोगेसी (Surrogacy) के लिए सरोगेट मदर (Surrogate Mother) को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता. लेकिन जो कपल सरोगेसी से माता-पिता बनना चाहते हैं, उन्हें सरोगेट मदर (Surrogate Mother) का मेडिकल खर्च और बीमा कवर कराना होगा.
सरोगेसी का नया नियम
- कानून के मुताबित जो कपल सरोगेसी (Surrogacy) के द्वारा माता-पिता बनना चाहते है उनकी कोई करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर (Surrogate Mother) बन सकती है.
- सरोगेट मदर (Surrogate Mother) बनने के लिए उस महिला का शादीशुदा होना जरूरी है और उसका पहले अपना कोई बच्चा हो तो ही वो सरोगेट मदर (Surrogate Mother) बन सकती है.
- अविवाहित महिला (unmarried woman) सरोगेट मदर (Surrogate Mother) नहीं बन सकती.
- कोई भी महिला अपने जीवन में बस एक बार ही सरोगेट मदर (Surrogate Mother) बन सकती है.
- सरोगेसी (Surrogacy) से जन्मे बच्चे को अगर जन्म ने समय कोई बीमारी होती है तो कपल उसे अपनाने से इनकार नहीं कर सकता.
- सरोगेट मदर (Surrogate Mother) जन्म देने के बाद बच्चे को उसके मां-बाप को सौंप देती है.
सरोगेसी से मां-बाप बनने के नियम
- सरोगेसी (Surrogacy) से वो कपल मां-बाप बन सकते है, जो लोग बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हों या उन्हें प्रजनन क्षमता से जुड़ी कोई समस्या हो.
- सरोगेसी (Surrogacy) से मां-बाप बनने के लिए पति की उम्र 23 से 50 साल होनी चाहिए. और पत्नी की उम्र 26 से 55 साल के बीच ही होनी चाहिए तो ही सरोगेसी (Surrogacy) से मां-बाप बन सकते है.
- अगर किसी को सरोगेसी (Surrogacy) से मां-बाप बनना है तो उस कपल का शादीशुदा (Married) होना बेहद जरुरी है, लिव इन में रह रहे कपल या कोई सिंगल शख्स सरोगेसी (Surrogacy) से मां-बाप नहीं बन सकता.