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- Sat, 21st Dec, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार से कई तल्ख सवाल पूछे हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और पीबी वराले की पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफिया सक्रिय है. इनके खिलाफ अबतक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है तो हम दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकते हैं.
कोर्ट ने पूछा- दिल्ली में पानी कहां जा रहा है ?
दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से हिमाचल प्रदेश का हलफनामा और दिल्ली सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट देखेने का अनुरोध किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि , 'हिमाचल का कहना है कि उन्होंने पहले ही अतिरिक्त पानी छोड़ दिया है. अब हिमाचल का कहना है कि उनके पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है.'
अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा हैं? पानी की बर्बादी रोकने और टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? अदालत ने सरकार से इस बारे में हलफनामा दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी.
दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई थी याचिका
जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई चल रही है. याचिका में हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही हरियाणा सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि हिमाचल द्वारा छोड़ा गया पानी बिना किसी रूकावट के दिल्ली पहुंचे.