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विभव कुमार को कोर्ट से झटका, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज

विभव कुमार को कोर्ट से झटका, स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज

18 Sep 2024

आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. फिलहाल वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अब खबर ये है कि बिभव कुमार जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम हाउस में बदसलूकी औऱ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया है. इस मामले में स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि बिभव की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी परन्तु वह खारिज हो गई थी. कोर्ट ने पहले बिभव को पांच दिनों की पुलिस रिमांड और उसके बाद 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना को एक 'गंभीर मामला' बताया है, पुलिस के मुताबिक , "यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया, जो घातक हो सकता था. सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं."

सोमवार दोपहर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए बिभव कुमार की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा. वहीं दूसरी तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और स्वाति मालीवाल की तरफ से माधव खुराना ने दलीलें दी.

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