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- Wed, 09th Oct, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. बिभव को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. बिभव पर आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है.बिभव कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी परन्तु सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.
इस मामले में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद से ही बिभव की गिरफ्तारी के कयास लगने शुरू हो गए थे. स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में बिभव कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होने कहा है कि 13 मई को जब वो अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस गई तब बिभव ने बिना किसी उकसावे के न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की बल्कि कई थप्पड़ भी मारे और पैर से उनके चेहरे, छाती , पेट और पेल्विक एरिया को चोट पहुंचाई. एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल की मेडिकल जांच कराई. जांच रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के शरीर पर कई जगह चोट की पुष्टि हुई है.
एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस बिभव को तलाश रही थी. इसके लिए कई टीमें लगाई गई थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वह दिल्ली में ही है. इसके बाद पुलिस सीएम हाउस पहुंची और बिभव को हिरासत में ले लिया.