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अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी

अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी

18 Sep 2024


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी है और न्यायिक हिरासत 14 दिन यानि 19 जून तक बढ़ा दी है.


अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. वहीं जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे बुधवार को सुनाया गया.

 

मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश


अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद संबंधित अधिकारियों को केजरीवाल का जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है.

 

ईडी ने किया था अंतरिम जमानत का विरोध

 

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर सेहत का हवाला दिया गया था. गंभीर बीमारी के लक्षण की आशंका जाहिर करते हुए उन्होने मेडिकल टेस्ट कराने के लिए 7 दिनों के अंतरिम जमानत की मांग की थी.


जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए उनपर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया. ईडी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और जब सरेंडर करने का वक्त आया तब खराब सेहत की बात करने लगे.


दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. बीच में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हे 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी जिसकी मियाद होने के बाद 2 जून को उन्होने सरेंडर कर दिया था.

 

 

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