Maharashtra School Admission New Rules: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूलों में दाखिले की उम्र को लेकर नए नियम तय किए हैं। इसके तहत नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नियम के अनुसार लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों में दाखिले की उम्र को एक समान करना है।

4 साल में लागू होंगे नए नियम

राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। नए नियमों के अनुसार, बच्चे की उम्र संबंधित शैक्षणिक सत्र में 30 जून तक निर्धारित न्यूनतम उम्र के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए।

सरकार के तय कार्यक्रम के मुताबिक, 2027-28 में नर्सरी या बालवाटिका-1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए। 2028-29 में जूनियर KG या बालवाटिका-2 के लिए चार साल और 2029-30 में सीनियर KG या बालवाटिका-3 के लिए पांच साल की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। वहीं, पहली कक्षा में 6 साल की न्यूनतम उम्र का नियम शैक्षणिक सत्र 2030-31 से लागू होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप फैसला

अब तक महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE, ICSE और IB से जुड़े स्कूलों में प्रवेश की उम्र और उम्र की गणना की तारीख अलग-अलग हो सकती थी। प्री-प्राइमरी कक्षाओं में भी एक समान व्यवस्था नहीं होने के कारण अभिभावकों को दाखिले के समय परेशानी होती थी।

सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए यह फैसला लिया है। इससे अलग-अलग बोर्डों के स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र संबंधी नियमों में एकरूपता आएगी।

पहले से पढ़ रहे बच्चों को मिलेगी छूट

नए नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नर्सरी से पहली कक्षा तक पहले से पढ़ रहे बच्चों पर लागू नहीं होंगे। मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा पास करके अगली कक्षा में जाने वाले नियमित विद्यार्थियों को भी उम्र की नई शर्त से छूट दी जाएगी।

इसके अलावा, स्कूल प्रमुख प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा में 15 दिन तक की छूट दे सकेंगे। दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, पुणे की ओर से जारी किए जाएंगे।

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