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Sharjeel Imam News: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। बताया जा रहा कोर्ट ने यह राहत भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमनात देते हुए कहा कि वह इस दौरान मीडिया से संपर्क न करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी।
कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। बता दें, शरजील ने कोर्ट में 10 दिनों की अंतरिम रिहाई के लिए अर्जी दी थी। अर्जी में शरजील ने दावा किया था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की इजातत दी जाए।
सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक
वहीं कोर्ट ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए शरजील इमाम को 10 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कहा है कि वह इस दौरान न सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही मीडिया से संपर्क करेंगे।
लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं शरजील
गौरतलब है कि शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में लंबे समय से तिहाड़ जेल में हैं। वहीं दिल्ली के नोर्थ ईस्ट इलाके में साल 2020 में CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान 53 लोगों की मौत होने आशंका जताई गई थी।
Writen By: Geeta Sharma

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