क्या है बहुविवाह जिस पर असम कैबिनेट ने लगाई रोक, दोषियों को 7 साल तक की सजा!

असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए ‘असम पॉलीगैमी निषेध बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति पहली शादी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसे सात साल तक की कठोर कैद हो सकती है।

4 घंटे पहले

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What is Polygamy: असम सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में बहुविवाह पर सख्त रोक लगाने का फैसला किया है। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘असम पॉलीगैमी निषेध बिल 2025’ को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब एक से अधिक विवाह करने पर 7 साल तक की कठोर सजा का प्रावधान होगा।

सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं को बहुविवाह जैसी प्रथा से होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रभावित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक विशेष कोष भी बनाएगी, ताकि कोई भी महिला असुरक्षा या मजबूरी का शिकार न बने। यह फैसला असम में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

क्या है बहुविवाह?

पॉलीगैमी का मतलब है एक पुरुष का एक समय में एक से अधिक महिला से विवाह करना, या किसी महिला का एक से अधिक पुरुष से विवाह करना। भारत में कई स्थानों पर यह धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक परंपरा के रूप में देखा जाता रहा है।

क्यों लाया गया यह बिल?

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। कई मामलों में महिलाएं बहुविवाह का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। सरकार का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में बेहद जरूरी है।

Saurabh Dwivedi

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