अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए एअर इंडिया विमान से जुड़े एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुष्करराज सबरवाल की याचिका पर यह आदेश दिया है। पुष्करराज सबरवाल के बेटे सुमित बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पायलट-इन-कमांड थे। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे कहा कि आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है।
इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र और नागरिक उड्डयन नियामक DGCA को नोटिस भेजा। इसमें कहा गया है कि इस दुर्घटना के लिए पायलट-इन-कमांड को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि मृतक पायलट सुमित सबरवाल के पिता ने एयर इंडिया विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग की। वहीं, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने भी इसी मांग के साथ एक याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जताया दुख
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए। विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक दुर्घटना थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।"
जांच रिपोर्ट आने के बाद किया सुप्रीम कोर्ट का रूख
मृतक पायलट सुमित सबरवाल के पिता ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा जुलाई में जारी की गई हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि ईंधन नियंत्रण स्विच एक के बाद एक "कटऑफ" स्थिति में आ गए। हालांकि लगभग 10 सेकंड बाद स्विच वापस चालू कर दिए गए, लेकिन इंजन पहले ही जल चुके थे, जिससे दुर्घटना हुई।
12 जून को अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा
बता दें कि एअर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) ने हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें बताया कि उड़ान भरने के 90 सेकेंड बाद ही विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। इससे विमान तेजी से नीचे गिरा। इस हासमें में विमान में लगभग 275 लोगों की मौत हो गई थी।
-Shraddha Mishra

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