
कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव को गोल्ड स्मगलिंग के केस में जमानत नहीं मिली। 64वें सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट (CCH) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने भी उन्हें जमानत नहीं दी थी। अब उनके पास सिर्फ हाईकोर्ट में अपील करने का मौका बचा है। उनकी कानूनी टीम जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है।
कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी?
कोर्ट ने जमानत देने से मना करने के कई कारण बताए, जिनमें ये सबसे अहम हैं:
अंतरराष्ट्रीय तस्करी का शक – जांच में पता चला कि रन्या अंतरराष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़ी हो सकती हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
कस्टम नियमों का उल्लंघन – उन पर हवाई यात्रा के दौरान कस्टम बैगेज नियमों को तोड़ने का आरोप है।
सबूत नष्ट करने का डर – जांच एजेंसियों ने कोर्ट में कहा कि जमानत मिलने पर वह सबूत मिटा सकती हैं या जांच को भटका सकती हैं।
बार-बार विदेश यात्रा – रन्या ने एक साल में 27 बार विदेश यात्रा की, जिससे उनकी गतिविधियों पर शक और बढ़ गया है।
भारी टैक्स चोरी – उन पर 28% कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने का आरोप है, जिससे सरकार को 4.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
देश से भागने का खतरा – कोर्ट को लगता है कि जमानत मिलने पर रन्या विदेश भाग सकती हैं।
गवाहों को प्रभावित करने की संभावना – रन्या की बड़ी पहचान और प्रभावशाली छवि को देखते हुए कोर्ट को शक है कि वह गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं या जांच को प्रभावित कर सकती हैं।
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इन सभी वजहों से कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच पूरी होने तक उनकी हिरासत जरूरी है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं।
Published By: Divya