
नीतू पाण्डेय, नई दिल्ली: दिल्ली के सनसनीखेज श्र्द्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने एक अहम सुनवाई करते हुए आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए है. जानकारी के अनुसार, आफताब के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला बनता है. इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी. साकेत कोर्ट ने आफताभ पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के संबंध में आरोप तय किए है.
फिलहाल अगर हम आपको बताए कोर्ट के आरोप तय करने का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कि आरोपी को दो विकल्प दिए जाते है. पहला वह खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लें. ऐसा करने पर उसे सजा सुना दी जाती है. दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आरोपी इंकार कर दे और मुकदमे का सामना करे. इसमें आरोपी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा और विपक्ष उसे गुनहगार साबित करने की कोशिश करेगा.
बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहीं एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने माना कि आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप बनता है. लेकिन आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया है साथ ही मुकदमे का सामना करने की बात कहीं है. मामले की अगली सुनवाई 1 जून को तय की गई है.
दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी इस मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. आफताफ पर आरोप है कि उसने पिछले साल यानी 18 मई 2022 को श्रद्धा वॉल्कर का कथित रूप से गला घोंट दिया गया था. इसके बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर की फ्रिज में लगभग 3 हफ्ते तक रखा. उसके बाद पकड़े जाने से बचने के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों श्रद्धा वॉल्कर के शव के टुकड़े को फेंक दिया था.